मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2023: एप्लीकेशन फॉर्म, पात्रता व लाभ

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2023: एप्लीकेशन फॉर्म, पात्रता व लाभ:-

पुत्री के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करके किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी इस उद्देश्य से एक योजना का संचालन किया जाता है जिसका नाम है “मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना”। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह लेख आपको “मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना” का पूरा विवरण प्रदान करेगा। इस लेख को पढ़कर आप इस योजना के उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, यदि आप मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2023 के पूरे ब्यौरे को जानने में रुचि रखते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2023

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को विवाह के अवसर पर ₹200,000 की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाती है। पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण को निर्धारण प्रपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यह योजना प्रदेश की बेटियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा, इस Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। देश के नागरिकों को अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए ऋण लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।

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Details Of Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2023

योजना का नाम मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना
किसने आरंभ की मध्य प्रदेश सरकार
लाभार्थी मध्य प्रदेश की बेटियां
उद्देश्य बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
साल 2023
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन
राज्य मध्य प्रदेश

 

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्
  3. आय प्रमाण पत्
  4. आयु का प्रमाण
  5. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  6. मोबाइल नंबर
  7. ईमेल आईडी
  8. राशन कार्ड आदि

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मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ₹200,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा, इस मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे। अब बेटी के परिवार के किसी भी सदस्य को बेटी के विवाह के लिए ऋण लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस आर्थिक सहायता को बेटी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  1. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana का संचालन किया जाता है।
  2. इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को विवाह के अवसर पर ₹200,000 की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में जमा की जाती है।
  3. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाती है।
  4. पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण को निर्धारण प्रपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
  5. यह योजना प्रदेश की बेटियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा, इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
  6. देश के नागरिकों को अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए ऋण लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाएगी।

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana की पात्रता

  • पुत्री मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • पुत्री आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक शासकीय कर्मचारी या अधिकारी नहीं होना चाहिए।
  • परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली पुत्रियां इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।

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मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको अपने जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के कार्यालय में जाना होगा।
  • अब आपको वहां से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
  • इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आपने उसकी प्राप्ति की है।
  • इस प्रकार आप MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

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