Haryana RTE Scheme Admission 2025 – Free Education for Children
हरियाणा आरटीई योजना प्रवेश 2025(Haryana RTE Scheme Admission 2025):
प्रारंभिक शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी आरटीई अधिनियम 2009 के तहत प्रदेश के विभिन्न निजी स्कूलों में प्री-नर्सरी से कक्षा 1 तक के लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का लाभ वे परिवार उठा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून 2025 निर्धारित की गई है। इस लेख के माध्यम से हम आपको Haryana RTE Scheme Admission 2025 से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे।
यदि आप भी हरियाणा आरटीई योजना प्रवेश 2025 में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी जानना आवश्यक है। इसी कारण, आज के इस लेख में हम आपको बताएँगे कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाए, इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे, और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी साझा करेंगे।
आप चाहें तो आवेदन प्रक्रिया या दस्तावेजों की सूची भी देख सकते हैं।
Haryana RTE Scheme Admission 2025-26
संगठन | स्कूल प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा |
प्रवेश हेतु कुल विद्यालय | हरियाणा के सभी निजी स्कूल |
कुल सीटें | कुल स्कूल सीटों का 25% सीटें . |
योजना का नाम | आरटीई अधिनियम, 2009 |
प्रवेश स्थान | सम्पूर्ण हरियाणा में |
आवेदन प्रारंभ तिथि | जून 13, 2025 |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | जून 23, 2025 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
वर्ग | प्रवेश |
आधिकारिक वेबसाइट | harprathmik.gov.in/ |
Important Dates:-
- नई संक्षिप्त अधिसूचना जारी होने की तिथि : 03 जून 2025
- आवेदन प्रारंभ तिथि : 23 जून 2025
- आवेदन की अंतिम तिथि : 23 जून 2025
- प्रवेश के लिए लॉटरी ड्रा (प्रथम मेरिट सूची तिथि) : 25 जून 2025
- प्रथम मेरिट सूची के लिए प्रवेश कार्यक्रम : 01-11 जुलाई 2025
- द्वितीय मेरिट सूची (प्रतीक्षा सूची) के लिए प्रवेश कार्यक्रम : 14-18 जुलाई 2025
Age Limit:-
कक्षा | आयु सीमा |
प्री प्राइमरी(LKG) | 3 से 4 वर्ष |
UKG | 4 से 6 वर्ष |
कक्षा 1 | Above 5 Years 6 Months |
Haryana RTE Scheme Admission 2025आवेदन करने की प्रक्रिया:
हरियाणा आरटीई योजना प्रवेश 2025: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए आरटीई अधिनियम 2009 के तहत 25% सीटें आरक्षित की हैं। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसे “उज्जवल पोर्टल” के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
📝 आवेदन करने की प्रक्रिया:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:
- harprathmik.gov.in पर जाएं।
- या सीधे उज्जवल पोर्टल पर क्लिक करें।
- नवीन पंजीकरण करें:
- “नया पंजीकरण” या “नया आवेदन” विकल्प चुनें।
- बच्चे और अभिभावक की जानकारी भरें, जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता आदि।
- दस्तावेज़ अपलोड करें:
- आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करें:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- अभिभावक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र (₹1.80 लाख से कम आय के लिए)
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करें:
- स्कूल का चयन करें:
- अपने निवास स्थान के 1 किमी के दायरे में स्थित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची से स्कूल चुनें।
- आवेदन जमा करें:
- सभी जानकारी की समीक्षा करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन की पुष्टि के लिए एक पावती प्राप्त होगी; इसे सुरक्षित रखें।
📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ:
- आवेदन प्रारंभ तिथि: 15 अप्रैल 2025
- आवेदन की अंतिम तिथि: 23 जून 2025
- लॉटरी परिणाम की घोषणा: विभागीय अधिसूचना के अनुसार
📌 महत्वपूर्ण निर्देश:
- आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और सटीक भरें; गलत जानकारी से आवेदन अस्वीकार हो सकता है।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियाँ स्पष्ट और पठनीय होनी चाहिए।
- यदि आवेदन की संख्या आरक्षित सीटों से अधिक होती है, तो लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चयन किया जाएगा।
यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में किसी सहायता की आवश्यकता हो या आपके कोई प्रश्न हों, तो कृपया बताएं।