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ToggleBihar Udyami Yojana 2024-25: बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन 1 से 31 जुलाई तक, पूरी जानकारी देखें
बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बिहार में उद्योग विभाग ने Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25 के लिए घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन 1 जुलाई 2024 से शुरू होंगे। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी और यह प्रक्रिया 31 जुलाई 2024 तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत ₹10 लाख तक का ऋण उपलब्ध होगा, जिस पर 50% सब्सिडी भी दी जाएगी।
यदि आप बिहार राज्य के नागरिक हैं और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण प्राप्त करके उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लाभ उठा सकते हैं। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप जान सकें कि आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे और इस ऋण को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन सी पात्रता मानदंड निर्धारित की गई हैं। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024 Kya Hai ?
बिहार सरकार द्वारा उद्योग विभाग के माध्यम से राज्य में नए उद्यमों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा नए उद्यमों को लगाने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है जिसकी अधिकतम राशि 10 लाख तक होती है। इस ऋण पर 50% अनुदान दिया जाता है और यह ब्याज रहित होता है।
इसके अलावा, अब तक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 38000 युवाओं, महिलाओं, और अल्पसंख्यकों को उद्यम लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सभी राज्य के वर्ग के बेरोजगार युवाएं इस योजना के अंतर्गत 31 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, जिससे उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी और वे आत्मनिर्भर बनकर अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana |
संबंधित विभाग | उद्योग विभाग बिहार सरकार |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार नागरिक |
उद्देश्य | राज्य में उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लोन राशि | 10 लाख रुपए |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://udyami.bihar.gov.in/ |
31 जुलाई 2024 तक होगा ऑनलाइन आवेदन
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 1 जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। विभाग के मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से शुरू होंगे। उद्योग विभाग के पोर्टल पर उम्मीदवार 1 से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल 31 जुलाई तक खुला रहेगा। इस अवधि के दौरान इच्छुक नागरिक अपने आवश्यक कागजात सहित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी ताकि वे उद्यम शुरू कर सकें। इस राशि को आसान किस्तों में वापस भी किया जा सकता है, हालांकि सरकार इसमें 50% अनुदान प्रदान करती है।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024 के लिए पात्रता
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आपको कुछ योग्यताओं को पूरा करना होगा। जो कि कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक को बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवा एवं महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक को 12वीं पास या पॉलिटेक्निक आईटीआई, डिप्लोमा, इंटरमीडिएट में से कोई एक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के अंतर्गत आवेदन हेतु उम्मीदवार से 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए।
- स्वामित्व के मामले में आवेदक के नाम पर व्यक्तिगत चालू खाता मान्य होगा।
- प्रोप्राइटरशिप फार्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है।
- चालू खाता प्रस्तावित फार्म के नाम पर होना चाहिए।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के अंतर्गत राज्य के जो भी इच्छुक नागरिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- संगठन प्रमाण पत्र
- हस्ताक्षर किया हुआ नमूना
- रद्द किया या कैंसिल हुआ चेक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25 के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप बिहार राज्य के युवा नागरिक है और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सबसे पहले आपको उद्योग विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा।
- जहां पर आपको अपना आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी जिससे आपको अपने सुरक्षित रखना होगा।
- आवेदक का चयन होने पर अन्य उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की राशि भेज दी जाएगी।
मुख्यमंत्री उद्यमी चयन प्रक्रिया
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन पिछले वर्ष के आधार पर रैंडम लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया गया था। इस योजना के तहत चयनित आवेदकों को लाभ प्राप्त हुआ था। यह संभावना है कि इस बार भी लाभार्थियों का चयन इस योजना के तहत लॉटरी के जरिए किया जाएगा। आवेदनों की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 15 दिनों में की जाती है, और फिर इसे संबंधित जिला उद्योग केंद्र के मैनेजर के पास भौतिक सत्यापन के लिए भेजा जाता है।
स्क्रीनिंग पूरी होने के बाद, इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को उद्योग विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद कमेटी उनके प्रोजेक्ट की डीपीआर के अनुसार पहली किस्त की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजेगी। प्रोजेक्ट पूरा होने पर आवेदक के खाते में तीन किस्तों में बिहार सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की राशि भेजी जाएगी। चयन के बाद प्रशिक्षण के लिए आवेदकों को 25,000 रुपये यूनिट दिए जाते हैं।
FAQ:
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत कौन-कौन से लाभ मिलते हैं?
- योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, और अल्पसंख्यक समुदायों के उद्यमी लाभार्थी हो सकते हैं।
- इस योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए कितनी राशि प्राप्त की जा सकती है?
- योजना के अनुसार लाभार्थी को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है, जिसमें से 50% अनुदान भी शामिल हो सकता है।
- आवेदन प्रक्रिया में क्या होता है?
- योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसमें आवश्यक दस्तावेज सबमिट करने की प्रक्रिया होती है। उम्मीदवारों के आवेदनों की स्क्रीनिंग होती है और चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बिहार सरकार के उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और अपने आवश्यक दस्तावेज सबमिट करने के बाद आवेदन करना होगा।