MP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2025: SC और अन्य जातियों के अंतरजातीय विवाह के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजना। अभी ऑनलाइन आवेदन करें।
मध्य प्रदेश सरकार ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने और जातिवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत, यदि कोई युवक-युवती अपनी जाति से बाहर विवाह करते हैं, तो उन्हें ₹2,00,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
क्या है मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2025
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana MP) के तहत नवविवाहित दंपत्ति को अपनी शादी के एक वर्ष के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। इस योजना में शामिल होने के लिए दंपत्ति की शादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
अंतरजातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में ऊंच-नीच, जातिवाद और अस्पृश्यता जैसी सोच को त्यागना है। इसके तहत, यदि कोई युवक या युवती अनुसूचित जाति (SC) के युवक/युवती से विवाह करता है, तो ऐसे दंपत्तियों को सम्मान और पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।
योजना के तहत, विवाहित दंपत्ति में से एक व्यक्ति ऊंची जाति का और दूसरा अनुसूचित जाति का होना चाहिए। इसके बाद दंपत्ति को जिलाधिकारी के पास प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिलाधिकारी द्वारा चयनित दंपत्तियों को राज्य सरकार प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान करती है।
✅ पात्रता मानदंड
- न्यूनतम आयु: लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आय सीमा: विवाहित दंपत्ति की वार्षिक पारिवारिक आय ₹5,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विवाह पंजीकरण: विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत कराना अनिवार्य है।
- आवेदन समय सीमा: विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
📄 आवश्यक दस्तावेज़
- विवाह प्रमाण पत्र (हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत)
- आधार कार्ड (वर और वधू दोनों के)
- जाति प्रमाण पत्र (वर और वधू दोनों के)
- आय प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी
- बैंक खाता विवरण (संयुक्त खाता)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विवाह का निमंत्रण पत्र
- विवाह की तिथि की तस्वीरें
- मोबाइल नंबर
📝 मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म
- ऑनलाइन आवेदन:
- मध्य प्रदेश शासन के अनुसूचित जाति विकास पोर्टल पर जाएं: scdevelopmentmp.nic.in
- “ऑनलाइन सेवाएं” सेक्शन में “अंतरजातीय विवाह योजना” लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और सभी आवश्यक विवरण भरें।
- सभी दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- ऑफलाइन आवेदन:
- अपने जिले के सामाजिक न्याय विभाग या सामाजिक कल्याण विभाग में संपर्क करें।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें।
मध्य प्रदेश में आनुसूचित जातियों की सूची (SC Caste List in MP)
S.No. | Caste Name |
---|---|
1 | Audhelia |
2 | Bagri, Bagdi (excluding Rajput, Thakur sub-castes among Bagri, Bagdi) |
3 | Bahna, Bahana |
4 | Balahi, Balai |
5 | Banchada |
6 | Barahar, Basod |
7 | Bargunda |
8 | Basor, Burud, Bansor, Bansodi, Bansphor, Basar |
9 | Bedia |
10 | Beldar, Sunkar |
11 | Bhangi, Mehtar, Balmiki, Lalbegi, Dharkar |
12 | Bhanumati |
13 | Chadar |
14 | Chamar, Chamari, Bairwa, Bhambhi, Jatav, Mochi, Regar, Nona, Rohidas, Ramnami, Satnami, Suryabanshi, Suryaramnami, Ahirwar, Chamar Mangan, Raidas |
15 | Chidar |
16 | Chikwa, Chikvi |
17 | Chitar |
18 | Dahait, Dahayat, Dahat, Dahiya |
19 | Dewar |
20 | Dhanuk |
21 | Dhed, Dher |
22 | Dhobi (in Bhopal, Raisen and Sehore districts) |
23 | Dohor |
24 | Dom, Dumar, Dome, Domar, Doris |
25 | Ganda, Gandi |
26 | Ghasi, Ghasia |
27 | Holiya |
28 | Kanjar |
29 | Katia, Patharia |
30 | Khatik |
31 | Koli, Kori |
32 | Kotwal (in Bhind, Dhar, Dewas, Guna, Gwalior, Indore, Jhabua, Khargone, Mandsaur, Morena, Rajgarh, Ratlam, Shajapur, Shivpuri, Ujjain and Vidisha districts) |
33 | Khangar, Kanera, Mirdha |
34 | Kuchbandhia |
35 | Kumhar (in Chhatarpur, Datia, Panna, Rewa, Satna, Shahdol, Sidhi and Tikamgarh districts) |
36 | Mahar, Mehra, Mehar, Mahara |
37 | Mang, Mang Garodi, Mang Garudi, Dankhani Mang, Mang Mahasi, Madari, Garudi, Radhe Mang |
38 | Meghwal |
39 | Moghia |
40 | Muskan |
41 | Nat, Kalbelia, Sapera, Navdigar, Kubutar |
42 | Pardhi (in Bhind, Dhar, Dewas, Guna, Gwalior, Indore, Jhabua, Khargone, Mandsaur, Morena, Rajgarh, Ratlam, Shajapur, Shivpuri, Ujjain and Vidisha districts) |
43 | Pasi |
44 | Rujjhar |
45 | Sansi, Sansia |
46 | Silawat |
47 | Zamral |
48 | Sargara |
💰 योजना के लाभ
- प्रोत्साहन राशि: ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।
- उद्देश्य: जातिवाद और अस्पृश्यता को समाप्त करना, और समाज में समानता और सद्भाव बढ़ाना।
यदि आप आवेदन प्रक्रिया में सहायता चाहते हैं या आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कृपया संबंधित जिला कार्यालय से संपर्क करें या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
यहाँ मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2025 के लिए SEO फ्रेंडली FAQ सेक्शन तैयार किया गया है:
❓ FAQ
Q1: मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
A: यह योजना अनुसूचित जाति (SC) और अन्य जाति के युवक/युवती के बीच अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए है। योजना के तहत योग्य दंपत्तियों को ₹2 लाख की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
Q2: योजना के लिए पात्रता क्या है?
A:
- विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- नवविवाहित दंपत्ति को शादी के 1 साल के भीतर आवेदन करना होगा।
- दंपत्ति में से एक ऊंची जाति का और दूसरा SC का होना चाहिए।
- दंपत्ति का वार्षिक परिवारिक आय ₹5,00,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
Q3: आवेदन कैसे करें?
A:
- ऑनलाइन आवेदन के लिए मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग पोर्टल पर जाएँ।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने जिले के सामाजिक न्याय/कल्याण विभाग से संपर्क करें।
Q4: आवेदन में कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
A:
- शादी का प्रमाण पत्र (हिंदू विवाह अधिनियम 1955)
- वर और वधू के आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण (संयुक्त खाता)
- पासपोर्ट साइज फोटो और विवाह समारोह की तस्वीरें
Q5: प्रोत्साहन राशि कितनी है और कब मिलती है?
A: योजना के तहत चयनित दंपत्तियों को ₹2,00,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
Q6: आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?
A: नवविवाहित दंपत्ति को शादी के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
Q7: योजना का उद्देश्य क्या है?
A: समाज में जातिवाद और अस्पृश्यता को समाप्त करना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना।