Mahatma Jyotiba Phule Shetkari Karj Mukti Yojana 2025 – Eligibility, Online Application Process & Beneficiary List at mjpsky.maharashtra.gov.in

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Mahatma Jyotiba Phule Shetkari Karj Mukti Yojana 2025 – Eligibility, Online Application Process & Beneficiary List at mjpsky.maharashtra.gov.in

📝 Scheme Overview

  • Launch Date: December 21, 2019
  • Objective: Waiver of short-term crop loans taken by farmers up to ₹2 lakh, provided the loans were availed between April 1, 2015, and March 31, 2019, and were outstanding as of September 30, 2019.
  • Loan Sources Covered: Nationalized banks, district central cooperative banks, regional rural banks, and various cooperative societies.
  • Disbursement Method: Funds are directly credited to the beneficiaries’ bank accounts.

✅ Eligibility Criteria

To qualify for the MJPSKY benefits, applicants must:

  • Be a resident of Maharashtra.
  • Be a small or marginal farmer.
  • Have an Aadhaar card and a valid bank account.
  • Not be employed in government services or receiving a pension exceeding ₹25,000 per month.
  • Not have availed loans for non-agricultural purposes.
  • Not be a defaulter in the Aadhaar authentication process.

Individuals employed in government services or receiving pensions above ₹25,000 per month are excluded from the scheme. (mjpsky.maharashtra.gov.in)


📋 Beneficiary List (2025)

To verify if you’re included in the MJPSKY beneficiary list:

  1. Visit the official portal: mjpsky.maharashtra.gov.in
  2. Navigate to the “Beneficiary List” section.
  3. Select your district, taluka, and village.
  4. Download the PDF file to view the list.

The list will display your name, bank account number, and the loan amount waived.


🖥️ Application Process

Currently, the MJPSKY scheme is being implemented through offline channels. Farmers are advised to:

  • Contact their respective banks for information on the application process.
  • Submit necessary documents, including Aadhaar and bank account details.
  • Ensure that their loan details are updated in the bank records.

The Maharashtra government has not specified a new online application process for 2025.


📄 Required Documents

To apply or verify your eligibility:

  • Aadhaar card
  • Bank passbook or account statement
  • Loan documents (if available)
  • Ration card (optional)

🚫 Exclusions

The following individuals are not eligible for the scheme:

  • Government employees with a monthly salary exceeding ₹25,000.
  • Pensioners receiving more than ₹25,000 per month.
  • Individuals with income from non-agricultural sources who pay income tax.
  • Retired military personnel. (mjpsky.maharashtra.gov.in)

📞 Contact Information

For assistance or queries:


Jyotirao Phule Shetkari Karj Mukti Yojana – प्रक्रिया (Process)

  1. बैंक और आधार लिंक:
    • लाभार्थी का बैंक ऋण खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
    • किसान विभिन्न कार्यकारी सहकारी समितियों से जुड़ा होना चाहिए।
  2. सूची प्रकाशन:
    • बैंकों द्वारा आधार और ऋण राशि वाली सूचियाँ तैयार की जाती हैं।
    • ये सूची नोटिस बोर्ड और चावड़ी (public notice area) पर प्रकाशित की जाती है।
    • सूची में प्रत्येक किसान के क्रेडिट खाते को विशिष्ट पहचान संख्या (Unique ID) दी जाती है।
  3. सत्यापन (Verification):
    • किसान अपने आधार कार्ड के साथ विशिष्ट पहचान संख्या लेकर आपले सरकार सेवा केंद्र पर जाते हैं।
    • यहां आधार नंबर और ऋण राशि का सत्यापन किया जाता है।
  4. ऋण राहत (Loan Waiver) प्रक्रिया:
    • सत्यापन के बाद यदि ऋण राशि स्वीकृत होती है, तो कर्ज राहत की राशि किसान के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
    • यदि ऋण राशि या आधार नंबर में किसी तरह का अंतर होता है, तो मामला जिला कलेक्टर की समिति के पास जाएगा।
    • समिति निर्णय लेगी और अंतिम कार्रवाई करेगी।

अपात्र लाभार्थी (Who Cannot Avail the Scheme)

  1. राजनीतिक व्यक्ति:
    • पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और सांसद।
  2. सरकारी अधिकारी और कर्मचारी:
    • केंद्रीय/राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी जिनकी मासिक वेतन ₹25,000 से अधिक है (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर)।
  3. सहकारी संस्थाओं के अधिकारी:
    • सहकारी चीनी कारखानों के निदेशक, कृषि उपज मंडी समितियों, सहकारी दुग्ध संघों, नागरिक सहकारी बैंकों, सहकारी कताई मिलों के अधिकारी जिनका वेतन ₹25,000 से अधिक है।
  4. अन्य अपात्र:
    • ₹25,000 से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति।
    • कृषि आय के अलावा आयकर देने वाले लोग।

Jyotirao Phule Shetkari Karj Mukti Yojana के लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के किसानो का 2 लाख रूपये तक का कर्ज माफ़ किया था।
  • योजना के पहले संस्करण में 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक लघु अवधि के फसली ऋण और पुनर्गठित फसली ऋण को माफ किया गया था |
  • राज्य सरकार ऋण राहत राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी किसानों के ऋण खाते में ट्रांसफर किया जायेगा |
  • किसानों द्वारा राष्ट्रीयकृत, व्यापारियों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों, विभिन्न कामकाजी सहकारी समितियों और पुनर्गठित फसल ऋणों से लिए गए फसली ऋणों को माफ कर दिया जाएगा |
  • इस योजना का लाभ राज्य के छोटे और सीमांत किसानो को प्रदान किया जायेगा |

📝 आवेदन प्रक्रिया

  1. लाभार्थी सूची जांचें:

    • mjpsky.maharashtra.gov.in पर जाकर अपनी जिला, गांव, और बैंक शाखा के अनुसार लाभार्थी सूची देखें।

  2. आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें:

    • आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि दस्तावेज़ (7/12, 8A), और निवास प्रमाण पत्र

  3. नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क करें:

    • अपने संबंधित बैंक शाखा में जाकर योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

    • आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

  4. सत्यापन और कर्ज माफी:

    • बैंक द्वारा आपके दस्तावेज़ों की सत्यापन के बाद, पात्रता की पुष्टि की जाएगी।

    • यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो कर्ज माफी की राशि आपके बैंक खाते में सीधे जमा कर दी जाएगी।

✅ पात्रता मानदंड

  • आपने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के बीच अल्पकालिक फसल कर्ज लिया हो।

  • आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक किया गया हो।

  • आपने समय पर कर्ज चुकता किया हो।

  • आपकी मासिक आय ₹25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  • आप सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, या आयकरदाता नहीं होने चाहिए।


सामान्य प्रश्न (FAQ)

1️⃣ कौन इस योजना का लाभ ले सकता है?

  • महाराष्ट्र राज्य के किसान जिन्होंने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के बीच अल्पकालिक या पुनर्गठित फसल कर्ज लिया हो।
  • जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है।
  • जिनकी मासिक आय ₹25,000 से अधिक नहीं है और जो सरकारी अधिकारी या आयकरदाता नहीं हैं।

2️⃣ कौन योजना का लाभ नहीं ले सकता?

  • पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और सांसद।
  • केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी मासिक वेतन ₹25,000 से अधिक है (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर)।
  • सहकारी चीनी कारखानों, कृषि उपज मंडी समितियों, सहकारी दुग्ध संघों आदि के अधिकारी जिनका वेतन ₹25,000 से अधिक है।
  • कृषि आय के अतिरिक्त आयकर देने वाले लोग।
  • ₹25,000 से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति।

3️⃣ आवेदन कैसे करें?

  1. अपने आधार कार्ड और बैंक खाता तैयार रखें।
  2. अपने नजदीकी आपले सरकार सेवा केंद्र (CSC) या बैंक शाखा में जाएँ।
  3. आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें और सत्यापन कराएँ।
  4. यदि पात्र पाए गए, तो कर्ज माफी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।

4️⃣ क्या आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है?

  • इस योजना के लिए अधिकांश प्रक्रियाएँ CSC केंद्र और बैंक शाखा के माध्यम से होती हैं।
  • लाभार्थी सूची और जानकारी आप आधिकारिक वेबसाइट mjpsky.maharashtra.gov.in पर देख सकते हैं।

5️⃣ आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक / खाता विवरण
  • भूमि दस्तावेज़ (7/12, 8A)
  • निवास प्रमाण पत्र

6️⃣ अगर मेरी ऋण राशि या आधार संख्या में अंतर है तो क्या करें?

  • इस स्थिति में मामला जिला कलेक्टर की समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
  • समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

7️⃣ कर्ज माफी की राशि खाते में कब जमा होगी?

  • सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे कर्ज माफी राशि जमा कर दी जाएगी।

 


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