PM Awas Yojana New Rules: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नए दिशा-निर्देश जारी, जानिए क्या हैं बदलाव
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत कुछ नए नियमों की घोषणा की है। इन संशोधित नियमों का उद्देश्य योजना को और अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाना है, ताकि ज़रूरतमंद परिवारों को बेहतर तरीके से आवास सहायता प्रदान की जा सके। आइए विस्तार से जानते हैं कि इन नए दिशा-निर्देशों में क्या बदलाव किए गए हैं।
पीएम आवास योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश के हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक “सबके लिए आवास” सुनिश्चित करना था।
इस योजना के दो मुख्य भाग हैं:
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PMAY-ग्रामीण (PMAY-G) – ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों को पक्के मकान देने के लिए।
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PMAY-शहरी (PMAY-U) – शहरी गरीबों और निम्न आय वर्ग के लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता, ब्याज में सब्सिडी और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं।
🏠 पीएम आवास योजना के नए नियम
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब शहरी लाभार्थियों को बिल्डिंग परमिट प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के अनुसार, तीन दिनों के भीतर ही परमिट जारी किया जाएगा। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से योजना में शामिल किया गया है और इसे सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत शहरी लाभार्थियों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य निर्माण अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना है।
- निर्माण अनुमति में तेजी: अब शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करने में कई महीने का समय नहीं लगेगा। नए नियमों के तहत, यह प्रक्रिया केवल 3 दिनों में पूरी की जाएगी।
- नागरिकों के लिए सुविधा: इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को बिना किसी देरी के उनके निर्माण कार्यों की अनुमति प्रदान करना है, जिससे आवास निर्माण में तेजी आएगी।
- सभी नगर निकायों में लागू: यह नियम सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अनिवार्य रूप से लागू होंगे, जिससे पूरे राज्य में समान प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।
इन नए नियमों से लाभार्थियों को अपने घरों का निर्माण शीघ्रता से शुरू करने में मदद मिलेगी, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में तेजी आएगी।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना के लिए नए नियम को लागू किया गया है. जो निम्न प्रकार से है.
योजना के द्वारा शहरी लाभर्थियों के लिए मकान की नक्शा को पास करवाने के लिए शुल्क देना पड़ता था, अब राज्य सरकार के द्वारा इस शुल्क को माफ कर दिया गया है. यह गरीब परिवार के लिए बहुत ही बड़ी राहत है.
शहरी क्षेत्र में पीएम आवास योजना के लिए 500 वर्ग फीट के प्लाट पर मकान का निर्माण कार्य को करा सकते है. जिसमे मकान के बाहर हिस्सा 75% क्षेत्र को खुला हुई रखना अनिवार्य है.
छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी क्षेत्र में पीएम आवास योजना के द्वारा बिल्डिंग परमिट जारी होने में महीना भर का समय लगता था, अब बिल्डिंग परमिट जारी होने में 3 दिन का समय लगेगा.
लेकिन इसके लिए आपको मकान का बकाया टैक्स को जमा करना पड़ेगा, तभी मकान परमिट जारी किया जाएगा. लेकिन अब नए नियम के अनुसार बकाया टैक्स जमा करना अनिवार्य नहीं है, इसके बिना भी आपको बिल्डिंग बनाने के लिए परमिट मिल जायेगा.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी
प्रधानमंत्री आवास योजना पात्र व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 1,20,000 रुपये से लेकर 3,50,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किस्तों के रूप में ट्रांसफर की जाती है। पीएम आवास योजना की सब्सिडी DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे खाते में पहुंचती है।
पीएम आवास योजना(PM Awas Yojana) की पात्रता:
✔️ योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
✔️ आवेदक के पास पहले से कोई आवास नहीं होना चाहिए।
✔️ आवेदन के लिए बीपीएल राशन कार्ड होना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री आवास योजना(PM Awas Yojana) के नए नियमों के फायदे:
✔️ अब वार्ड स्तर पर आयोजित कैंप के जरिए भी योजना में आवेदन किया जा सकता है।
✔️ आवेदन के बाद लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
✔️ शहरी क्षेत्रों में बिल्डिंग परमिट अब केवल 3 दिनों में मिल जाएगा।
इस प्रकार, नए नियमों से योजना का लाभ उठाना पहले से भी अधिक आसान और तेज़ हो गया है।