हर गरीब का सपना होगा पूरा – PM Awas Yojana 2.0 के तहत शुरू हुई नई आवेदन प्रक्रिया, जानें पूरी डिटेल

हर गरीब का सपना होगा पूरा – PM Awas Yojana 2.0 के तहत शुरू हुई नई आवेदन प्रक्रिया, जानें पूरी डिटेल

PM Awas Yojana 2.0

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत उन शहरी गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए की है, जिनके पास अब तक अपना पक्का घर नहीं है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी परिवार सिर्फ जमीन की कमी या स्थायी आय न होने की वजह से बेघर न रहे। यह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई उम्मीद लेकर आई है।

PM Awas Yojana 2.0 क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY-U 2.0) केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीब, अत्यधिक पिछड़े वर्ग और एलड़ो-एबल परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। क्योंकि कई परिवारों के पास आज तक अपना स्थायी आवास नहीं है।

PM Awas Yojana 2.0 के मुख्य उद्देश्य:

  • शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाना, ताकि उनके पास अपना पक्का घर हो।
  • शहरी बेघर वर्ग को आवास सुविधा देना, विशेष रूप से जो परिवार जमीन या स्थायी आय न होने की वजह से आवासहीन रहे।
  • आवास की पहुंच को सार्वभौमिक बनाना, जिससे हर पात्र परिवार को मकान मिल सके।

PM Awas Yojana 2.0 की विशेषताएँ:

  • प्रत्येक लाभार्थी परिवार को पक्का घर बनाने के लिए सीधे वित्तीय सहायता दी जाती है।
  • शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभ प्राप्त करते हैं।
  • यह योजना शहरी गरीबों और वंचित वर्ग को स्थायी आवास सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नीचे प्रधान मंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY‑U 2.0) के लिए पात्रता, लाभार्थी सहायता राशि, आवेदन प्रक्रिया, और अधिकारिक नोटिफिकेशन लिंक की जानकारी दी गई है:


PM Awas Yojana 2.0 के लिए पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक का परिवार EWS/LIG/MIG (आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न या मध्यम आय वर्ग) में आता हो। वार्षिक पारिवारिक आय:
    • EWS: ₹3 लाख तक,
    • LIG: ₹3–6 लाख,
    • MIG‑I: ₹6–12 लाख,
    • MIG‑II: ₹12–18 लाख
  • आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं हो
  • यदि पहले किसी केंद्रीय या राज्य सरकार की आवास योजना का लाभ लिया है—PMAY‑U पहला चरण, PMAY‑G आदि—तो पात्रता नहीं है
  • परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे (बेनिफिशियरी परिवार)

 लाभार्थी सहायता राशि (Subsidy Benefit)

  • PMAY‑U 2.0 के तहत Central assistance विभिन्न घटकों के अनुसार होती है:
    • BLC (Beneficiary‑led Construction) और AHP (Affordable Housing Partnership) योजनाओं में प्रति इकाई ₹1.5 लाख तक की सहायता (EWS के लिए)
    • Credit‑Linked Subsidy (CLSS) घटक के तहत:
      • गृह ऋण पर 4% वार्षिक ब्याज सब्सिडी ₹1.8 लाख तक
      • यह ₹8 लाख तक के ऋण पर लागू होती है और 12 वर्षों तक वैध रहती है
    • ISSR (Slum Redevelopment) में ₹1 लाख प्रति यूनिट सहायता

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PM Awas Yojana 2.0 के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  1. आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर जाएँ।
  2. “Citizen Assessment” > “Benefits under other 3 components” (Non-slum families) या “For Slum Dwellers” चुनें।
  3. आधार नंबर दर्ज करें और पात्रता फॉर्म भरें (राज्य/UT, आय, मकान विवरण, पूर्व लाभ स्थिति आदि)
  4. सभी जानकारी सत्यापित करें और आवेदन सबमिट करें।
  5. आवेदन संख्या/रसीद सुरक्षित रखें।

 ऑफलाइन आवेदन:

  • निकटतम Common Service Centre (CSC) या चयनित बैंक शाखा में जाकर फ़ॉर्म भरें।
  • केवल आधिकारिक केंद्रों से फॉर्म भरें, अन्यत्र शुल्क देने से बचें (

डोक्यूमेंट्स की सूची (Documents Required)

  • आधार कार्ड (Identity Proof)
  • आय प्रमाणपत्र (Income Certificate)
  • पता प्रमाण (Address Proof)
  • बैंक खाता विवरण (Aadhaar‑linked)
  • पक्का मकान न होने की प्रमाण/affidavit
  • यदि निर्माण-रिहाफ-पर खरीदी है तो संपत्ति दस्तावेज
  • आवेदक की पासपोर्ट‑साइज फोटो आदि

इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को पाँच वर्षों तक मदद की जाती है—चाहे BLC, CLSS, AHP या ISSR घटक हो। योजना की समय-सीमा को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है—जो मार्च 2022 तक अनुमोदित परियोजनाओं पर लागू होती है

 

 

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