मुख्यमंत्री कन्यादान / कन्या विवाह एवं निकाह योजना (MP Mukhyamantri Kanyadan Yojana) 2025

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मुख्यमंत्री कन्यादान / कन्या विवाह एवं निकाह योजना (MP Mukhyamantri Kanyadan Yojana) 2025

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की बेटियों, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना (MP Mukhyamantri Kanya Vivah / Nikah Yojana) शुरू की है।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन सहायता योजना 2025, जिसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukhyamantri Kanyadan Yojana) के नाम से भी जाना जाता है, का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के तहत सामूहिक विवाह में शामिल प्रत्येक पात्र कन्या के विवाह पर सरकार ₹55,000 की आर्थिक सहायता देती है।

यह योजना साल 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान / निकाह योजना के रूप में शुरू की गई थी। बाद में नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना कर दिया गया, और सहायता राशि ₹28,000 से बढ़ाकर ₹51,000 कर दी गई थी। अब 2025 में इसे फिर बढ़ाकर ₹55,000 कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह (निकाह) योजना 2025 एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका संचालन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत नवविवाहित जोड़ों को न केवल आर्थिक सहायता दी जाती है, बल्कि उन्हें आवश्यक गृह उपयोगी वस्तुओं के उपहार भी प्रदान किए जाते हैं।


योजना का उद्देश्य

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन, परित्यक्ता/विधवा महिलाओं की शादी (या पुनर्विवाह) में आर्थिक सहायता देना।
  • साथ ही सामूहिक विवाह (mass marriage) कार्यक्रमों के माध्यम से निम्न-वित्तीय बोझ को कम करना।
  • सरकार ने इस योजना को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु संशोधन भी किये हैं।

लाभ राशि एवं स्वरूप

विभिन्न स्रोतों के अनुसार योजना के लाभ और वितरण निम्नलिखित है (नोट: ये राशि समय-समय पर बदल सकती है) —

मद राशि / विवरण
कुल सहायता राशि ₹ 55,000 -– यह राशि अधिकांश स्रोतों में बताई गई है। (Krishak Jagat (कृषक जगत))
गृहस्थी स्थापना एवं विवाह सहायता लगभग ₹ 49,000 सीधे कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर करने की व्यवस्था (\ZZ)
आयोजन निकाय को प्रतिपूर्ति लगभग ₹ 6,000 सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु निकायों को दी जाएगी
आयोजन हेतु न्यूनतम-अधिकतम जोड़ी सीमा हर सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 11 जोड़ी और अधिकतम 200 जोड़ी शामिल हो सकती हैं।

उदाहरण के लिए, जिले बैतूल की वेबसाइट बताती है कि:

“कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु ₹ 48,000 कन्या के खाते में जमा कराये जाते हैं, और सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने वाले निकायों को ₹ 3,000 प्रतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का प्रावधान है — कुल ₹ 51,000।”

District-level विवरण थोड़ा भिन्न हो सकते हैं।


पात्रता / शर्तें

नीचे वे प्रमुख शर्तें दिए गए हैं जो सामान्यतः लागू होती हैं:

  1. निवास (डॉमिसाइल):
    आवेदक (कन्या / परिवार) मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  2. आयु सीमा:
    • कन्या की न्यूनतम आयु विवाह के समय 18 वर्ष होनी चाहिए।
    • वर (पुत्र) की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  3. समग्र पोर्टल पंजीकरण (Samagra / समग्र आईडी):
    आवेदक / कन्या का नाम समग्र (Samagra) पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
    अधिकांश जानकारी कहती हैं कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर / निर्धन परिवारों को मदद के लिए है।
    कुछ स्रोतों का कहना है कि इस तरह की आर्थिक शर्त अब अधिक कठोर नहीं हो सकती है, पर आमतौर पर यह योजना अब भी अधिक सुविधा देने वाली परिवारों पर केंद्रित है।
  4. पहली बार सहायता / विवाह:
    योजना का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि यह विवाह पहली बार हो। (कुछ स्रोत यह शर्त बताते हैं)
  5. सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होना:
    आमतौर पर इस योजना के अंतर्गत विवाह तभी मान्य माना जाता है जब वह सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत हो।
  6. आधार ई-केवाईसी अनिवार्य:
    वर एवं वधू दोनों का आधार कार्ड और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होना जरूरी है।
  7. जोड़ी संख्या सीमा:
    जैसा पहले बताया, प्रत्येक सामूहिक विवाह में 11 से 200 जोड़ों तक शामिल हो सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

नीचे आमतौर पर मांगे जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची दी है:

  • आधार कार्ड (वर, वधू एवं माता-पिता) )
  • जन्म प्रमाण पत्र (वधू और वर दोनों के) / आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र / आय सहित अन्य वित्तीय दस्तावेज़
  • निवास प्रमाण पत्र / स्थायी पता दस्तावेज़ (
  • बैंक पासबुक / बैंक खाता विवरण (IFSC, खाता नंबर)
  • पासपोर्ट आकार फोटो
  • विवाह निमंत्रण पत्र / कार्यक्रम संबंधी विवरण (समूह विवाह तिथि आदि)
  • BPL कार्ड / आय-सीम संबंधी प्रमाण (अगर लागू हो) अन्य पहचान दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड आदि (यदि मांगा जाए)

ऑनलाइन आवेदन और स्थिति कैसे देखें

आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन / ऑफलाइन)

  1. समग्र / विवाह पोर्टल पंजीकरण
    पहले समग्र (Samagra) पोर्टल या विवाह पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  2. लॉगिन और आवेदन फॉर्म भरना
    पंजीकरण के बाद लॉगिन करें, आवेदन फॉर्म भरें और सभी जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
  3. दस्तावेज़ अपलोड / संलग्न करना
    मांगे गए सभी दस्तावेज़ अपलोड करें या स्थानीय कार्यालयों में संलग्न करें।
  4. स्थानीय निकाय / पंचायत कार्यालय में जमा करना
    यदि ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया न हो सके, तो निर्धारित पत्र और दस्तावेज़ों के साथ आवेदन नजदीकी ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत / नगर निकाय कार्यालय में जमा करें। )
  5. सत्यापन एवं चयन
    आवेदन की समीक्षा की जाएगी। पात्र आवेदकों को चयनित किया जाएगा और आदेश जारी किये जाएंगे। (
    चयनित जोड़ों को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

कन्यादान योजना आवेदन स्थिति – Kanyadan Yojana Application Status

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन की वर्तमान स्थिति देखने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर जाकर वर या वधू की समग्र आईडी डालें और “आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें” बटन पर क्लिक करें। जिसके बाद आपको आपके आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी।

आवेदन स्थिति के लिए लिंक: https://vivahportal.mp.gov.in/Public/Pages/Track_Marriage_Application_Status.aspx

Application Status of Kanya Vivah Yojana
Application Status of Kanya Vivah Yojana

मुख्यमंत्री कन्यादान / कन्या विवाह / निकाह योजना 2025 – सहायता राशि

मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सहायता योजना और कन्या निकाह योजना (Nikah Yojana) के तहत दी जाने वाली सहायता राशि निम्न्लिखित है:

28000 रुपए कन्या के बचत खाते में जमा किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2025 – पात्रता / योग्यता

इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को नीचे दिए गए पात्रता/योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • कन्या या कन्या के माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
  • शादी कर रहे जोड़े में लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी जरूरी है।
  • लड़की का नाम समग्र विवाह पोर्टल (Samagra Vivah Portal) पर रजिस्टर होना चाहिए।
  • ऐसी महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने कन्या विवाह योजना के तहत कुछ और बदलाव किया हैं तो 15 मई 2025 से लागू हैं। ये बदलाव इस प्रकार हैं।

  • यदि आवेदन खारिज हुआ हो, कारण सहित जानकारी भी प्रदान की जानी चाहिए। “11`

महत्वपूर्ण बदलाव एवं हाल की अपडेट्स

  • अप्रैल 2025 में राज्य सरकार ने योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए संशोधन मंजूर किया।
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम 11 जोड़ी और अधिकतम 200 जोड़ी की सीमा तय की गई।
  • वर एवं वधू की आधार ई-केवाईसी अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया।
  • राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि योजनाओं में सामाजिक संस्थाएँ, जनप्रतिनिधि, सक्षम व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

 


❓ FAQ

🟢 प्रश्न 1: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?

उत्तर:
यह मध्य प्रदेश सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसके तहत राज्य के गरीब, जरूरतमंद, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं की शादी में आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार प्रत्येक पात्र जोड़े को ₹55,000 की सहायता राशि प्रदान करती है।


🟢 प्रश्न 2: इस योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर:
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता देना, विवाह से संबंधित वित्तीय बोझ कम करना और सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना है।


🟢 प्रश्न 3: इस योजना की शुरुआत कब हुई थी?

उत्तर:
यह योजना वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के रूप में शुरू हुई थी। नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना कर दिया गया।


🟢 प्रश्न 4: योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?

उत्तर:
वर्तमान में (2025 तक) राज्य सरकार ₹55,000 की सहायता राशि देती है —

  • लगभग ₹49,000 कन्या के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं।
  • ₹6,000 आयोजन निकाय / संस्था को प्रतिपूर्ति के रूप में दिए जाते हैं।

🟢 प्रश्न 5: योजना के अंतर्गत कौन पात्र हैं?

उत्तर:

  • मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी
  • गरीब / जरूरतमंद परिवार
  • विधवा या तलाकशुदा महिला (जो पुनर्विवाह कर रही हो)
  • कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • कन्या का समग्र आईडी पंजीकृत होना जरूरी है।
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होना आवश्यक है।

🟢 प्रश्न 6: आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

उत्तर:

  • आधार कार्ड (वर और वधू दोनों का)
  • समग्र आईडी
  • जन्म प्रमाण पत्र / आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • विवाह आयोजन स्थल की जानकारी
  • बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)

🟢 प्रश्न 7: आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर:
आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है —

  1. ऑनलाइन: https://vivahportal.mp.gov.in पर जाकर पंजीकरण और आवेदन करें।
  2. ऑफलाइन: नजदीकी ग्राम पंचायत / नगर निकाय / जनपद पंचायत या जिला सामाजिक न्याय कार्यालय में आवेदन फॉर्म भरकर जमा करें।

🟢 प्रश्न 8: आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

उत्तर:

  • https://vivahportal.mp.gov.in वेबसाइट पर जाएँ।
  • “आवेदन की स्थिति देखें” (Application Status) विकल्प चुनें।
  • आवेदन संख्या या समग्र आईडी दर्ज करें और स्थिति देखें।

🟢 प्रश्न 9: सामूहिक विवाह क्या होता है?

उत्तर:
इस योजना के तहत विवाह सामूहिक रूप से आयोजित किए जाते हैं — एक ही स्थान पर कई जोड़ों का विवाह एक साथ होता है। इससे व्यवस्था सुगम और खर्च कम होता है।


🟢 प्रश्न 10: सहायता राशि कब और कैसे मिलती है?

उत्तर:

  • सत्यापन और विवाह संपन्न होने के बाद सहायता राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • आयोजन संस्था को कार्यक्रम व्यय हेतु ₹6,000 तक प्रतिपूर्ति दी जाती है।

🟢 प्रश्न 11: क्या विधवा या तलाकशुदा महिला भी आवेदन कर सकती है?

उत्तर:
हाँ, योजना का लाभ विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी पुनर्विवाह के लिए दिया जाता है।


🟢 प्रश्न 12: क्या यह योजना सभी धर्मों के लिए है?

उत्तर:
हाँ, योजना सभी धर्मों की कन्याओं के लिए लागू है।
हिंदू विवाह को कन्या विवाह योजना और मुस्लिम विवाह को निकाह योजना के रूप में सम्मिलित किया गया है।


🟢 प्रश्न 13: योजना का संचालन कौन करता है?

उत्तर:
इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है।


🟢 प्रश्न 14: योजना से जुड़े संपर्क / सहायता कहाँ से मिलेंगे?

उत्तर:

  • अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण कार्यालय में संपर्क करें।
  • वेबसाइट: https://socialjustice.mp.gov.in
  • विवाह पोर्टल: https://vivahportal.mp.gov.in

क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके जिले के अनुसार हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय कार्यालय (पता + अधिकारी संपर्क) भी प्रदान कर दूँ?
अगर हाँ, तो कृपया अपना जिला नाम बताएं।

 

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